Saturday, September 21, 2024
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Election Commission: लोकतंत्र का एक Important स्तम्भ !

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Election Commission(भारत निर्वाचन आयोग) एक All India body है जो राष्ट्रीय स्तर पर elections करवाने का काम करती है |

ECI

जानिए क्या है Election Commission? What is Election Commission!

Election commission (भारत निर्वाचन आयोग) ऐसा आयोग है जो संविधान द्वारा बनाया गया है| ये निश्चित करता है की भारत में होने वाले चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से हों |

यह भारत  में लोकसभा, राजयसभा , राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।  constitution( संविधान ) के  Part 15, Article 324 में इसकी व्याख्या की गयी है|

यह25 जनवरी 1950 को बना था | उस दिन के बाद से 25 जनवरी National Voters Day के रूप में मनाया जाता है| इसका jurisdiction ( न्यायाधिकार ) Ministry of Law and justice, gov of India के द्वारा किया जाता है|

ये एक All India body है जो राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव करवाती है चाहे वो central government हो  या state government| पंचायत और मुन्सिपिलिटीज़ के चुनाव Election Commission के द्वारा नहीं करवाए जाते हैं , इस स्तर के चुनाव करवाने का काम State Election commission का है |

कैसे बनती है Election Commission? Composition of election commission!

जैसे की हम जानते हैं की  एक बहुत ही प्रमुख आयोग है जो अन्य तरह के चुनावो को करवाता है , तोह आईये जाने की यह आयोग कैसे और कितने लोगों को शामिल करता है |

आर्टिकल 324 के मुताबिक :

  1. (इलेक्शन कमीशन )EC  में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर chief election commissioner होते हैं , उनके साथ साथ कुछ इलेक्शन कमिश्नर  election commissioner होते हैं |
  2. EC के सदस्यों को निर्धारित करने का काम भारत के राष्ट्रपति  President  का होता है | ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति कितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर chief election commissioner  कर सकते हैं |
  3. President के  साथ  साथ  इस  क्रिया  में  Prime minister, lok sabha के  leader और  chief justice of India की committee भी  शामिल  होती  है |
  4. जब भी कोई और इलेक्शन कमिश्नर election commissioner नियुक्त किया जाता है , तब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेयरमैन ऑफ़ इलेक्शन कमीशन(chairman of election commission) बना दिया जाता है |
  5. Constitution ये नहीं बताता की इलेक्शन कमिश्नर  का Tenure  कितना होना चाहिए ये सब President  नियुक्त करते हैं|
  6. भारत के पहले election  commissioner , सुकुमार सेन (Sukumar Sen) थे |
Sukumar Sen - 1st chief election commissioner
Image:rediff

क्यों पड़ी Election Commission को बनाने की ज़रूरत ? What was the need of EC?

भारत एक बहुत बड़ा देश है , इस देश में लाखों , करोड़ों नागरिकों को अपना वोट डालने का हक्क है। कभी कभी गरीबों को ललचा के वोट खरीदने और लोगों को इन्फ्लुएंस influence  करने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं।

भारत में सभय तरीके से चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन (EC)का निर्माण हुआ ।

क्या होते हैं Election Commission के काम ? What are the functions of EC?

सबसे ज़रूरी काम जो EC करता है वो है election schedule नियुक्त करना, इसके साथ साथ किस समय पर कौन से चुनाव करवाने होते हैं उसकी भी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की ही होती है ।

Election का schedule नियुक्त होजाते ही इलेक्शन कमीशन (EC ) एक रूल बुक निकलती है जो है (Model Code of Conduct).

ये चुनावो के पहले पार्टी को अलग अलग  unique symbols प्रदान करती है ।

चुनाव के दौरान होने वाली सारी व्यवस्ता इलेक्शन कमीशन ही देखती है ।

क्या है की इलेक्शन कमीशन (EC ) विशेषता ? Importance of EC!

  1. Free/ Fair Election : (इलेक्शन कमीशन )EC का काम है फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना । इलेक्शन कमीशन (EC) ध्यान रखता है की कोई भी पार्टी बिना किसी करप्शन corruption के और बिना किसी रिश्वतखोरी से , एक सभ्य तरिके से चुनावो में भाग ले ।
  2. registration of Parties :इलेक्शन कमीशन (EC )का काम है सभी पार्टियों को रजिस्टर करवाना और उनको एक सिंबल प्रदान करना , जिससे एक पार्टी अपने सिंबल से पहचानी जा सकती है |
  3. voters को उनके rights के बारे में बताना : इलेक्शन कमीशन (EC) कोशिश करती है की सब voters अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों ।
  4. पोलिंग बूथस को नियुक्त करने की ज़िम्मेदारी भी  EC ही की होती है ।

constitution_of_India

 

कैसे हटाया जाता है chief commissioner को उनके पद से ? Removal process of chief election commissioner of EC!

  1. Impeachment : इसके मुताबिक एक चीफ कमीशन को इम्पीचमेंट द्वारा ही हटाया जा सकता है। जिसका मतलब है की अगर एक कमिश्नर misbehave कर दे तोह उसको उसके पद से हटा दिया जाता है |
  2. लेकिन इस कदम को उठाने से पहले enquiry की जाती है ।
  3. enquiry होने क बाद proofs दिखाए जाते हैं और CEC , guilty पाया जाये तोह राष्ट्रपति के approval के साथ उसको हटा दिया जाता है।

इलेक्शन कमीशन (EC) के द्वारा देखी जाने वाली मुख्या बाधाएं!

समाये के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भोत सारी समस्यायों का सामना करना पड़ा है । पोलिटिकल पार्टियों का power का उपयोग करना , मनमर्ज़ी करना , ये सब संभालना कहीं न कहीं समाये के साथ मुश्किल हो जाता है ।

EVM  मशीन में खराबी आना कहीं न कहीं संकोच से भरा है ।

पार्टियों द्वारा (Model code of conduct) का उल्लंघन करना ।

समय के साथ साथ इन सब दिक्कतों को ठीक करना भोत आवश्यक है । EC को सर्कार की तरफ से legal support मिलना चाहिए । इसी से भारत वर्ष में democratic चुनाव हो सकेंगे.

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